अनुच्छेद-5 संविधान के प्रारंभ से नागरिकता
👉 जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ
👉 जिसके माता-पिता में से कोई भारत के नागरिक हो।
👉 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में 5 साल से रह रहा।
🌟अनुच्छेद 6- पाकिस्तान से आए लोगों के लिये नागरिकता
👉 जुलाई 1948 से पहले आए लोगों को स्वत: ही नागरिकता मिल जाएगी
👉 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने बाद भारत की नागरिकता प्राप्त होगी।
🌟अनुच्छेद 7- भारत से पाकिस्तान के लोगों के लिए नागरिक
👉मार्च 1947 से पहले आए लोगों को स्वत: ही नागरिकता मिल जाएगी!
👉मार्च 1947 के बाद आए लोगों को पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने बाद भारत की नागरिकता मिलेगी।
🌟 अनुच्छेद 8- भारत से बाहर रहे भारत मूल के लोगों के लिए नागरिकता( अर्थात किसी का बच्चा विदेश जन्म होता और वह भारत मुल का हो तो उसका बच्चा भारत की नागरिकता ले सकता है)
👉 अनुच्छेद 9- विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।
👉 अनुच्छेद 10- नागरिकता कोई समाप्त नहीं कर सकता यदि वह देशद्रोही गतिविधियों ना करें। 👉 अनुच्छेद 11- संसद को अधिकार है नागरिकता संबंध कानून बनाने का
सर्वप्रथम नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 में आया इसमें संशोधन 1986,1992,2003,2005,2015,2019 मे हुआ।
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