प- राष्ट्रपति के पद का वर्णन (अनुच्छेद 52)
का- भारतीय संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति पर निहित (अनुच्छेद 53)
ने- राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)
को- राष्ट्रपति का कोरमा (अनुच्छेद 55)
का- राष्ट्रपति का कार्यकाल (अनुच्छेद 56)
दु- राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन (अनुच्छेद 57)
यो- राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता (अनुच्छेद 58)
द- राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं या शर्तें (अनुच्छेद 59)
श- राष्ट्रपति पद की शपत (अनुच्छेद 60)
म- राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)
महत्वपूर्ण-
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा जिसकी सूचना वह लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। {अनुच्छेद 56(2)}
राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के कारण लगेगा {अनुच्छेद 61(1)}
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पात्र है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा (अनुच्छेद 70)
राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम (1969)
राष्ट्रपति को समाधान शक्ति (अनुच्छेद 72)
राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है (अनुच्छेद 108)
पॉकेट वीटो का वर्णन (अनुच्छेद 111 प्रथम प्रयोग 1986 ज्ञानी जैल सिंह)
अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)
राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की मदद ले सकता है (अनुच्छेद 143)
युद्ध या भी आक्रमण या शस्त्र विरोध के कारण राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 352)
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल होने से उत्पन्न आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 महिने)
राष्ट्रपति लोकसभा में दो व्यक्तियों को मनोनीत करता है (अनुच्छेद 331)
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है {अनुच्छेद 80(3)}
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