अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है!
अनुच्छेद 64 और 89 में राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वर्णित है
अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का वर्णन है।
उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन (अनुच्छेद 67)
राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेगा (अनुच्छेद 65)
अनुच्छेद 67(1) के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा
अनुच्छेद 97 के तहत राज्यपाल के सभापति के वेतन या भत्ते नहीं होते हैं।
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