👉 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
नोट- भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहते हैं।
👉 मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है।
👉अनुच्छेद 12- राज्य की परिभाषा
👉अनुच्छेद 13- सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं उन्हें शुन्य माना जाएगा।
🌟 समानता का अधिकार-
👉 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
👉 अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता
👉 अनुच्छेद 15- धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
👉 अनुच्छेद 15(3)- यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य स्तरीय और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।
👉 अनुच्छेद 15(4)- इस अनुच्छेद के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।
👉 अनुच्छेद 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
👉 अनुच्छेद 16(4)- इस अनुच्छेद में पिछडेपन की बात की गई है। इंदिरा साहनी के मामले 1992 में यह अभिनंदन किया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा साथ ही क्रीमीलेयर सिद्धांत का भी प्रतिपादित प्रतिपादन किया गया।
👉 अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का अंत
नोट- अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया।
👉 अनुच्छेद- 18 उपाधियों का अंत
नोट- 1954 से शुरू हुए भारत के चार प्रकार के सम्मान पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री भारत रत्न को 1977 में समाप्त कर दिया गया और फिर से 1980 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया।
🌟 स्वतंत्रता का अधिकार-
👉 इनका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है।
👉 अनुच्छेद 19- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
नोट-
अनुच्छेद-19(1) भाषण देने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-19(2) सभा करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-19(4)
अनुच्छेद-19(5) भारत में किसी भी स्थान में रहने का अधिकार
अनुच्छेद-19(7) आजीविका के लिए कोई भी व्यापार करने का अधिकार
✌ महत्वपूर्ण-
प्रेस की स्वतंत्रता व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है तथा सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है।
अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21(1)- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार(86 संविधान संशोधन 2002)
अनुच्छेद 22- कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
🌟 शोषण के विरुद्ध अधिकार-
👉 उनका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है।
👉 अनुच्छेद 23- बेकार प्रथा तथा मानव तस्करी निषेध
👉 अनुच्छेद 24- 14 साल से कम साल के बच्चों को कारखाने में कार्य करना गैरकानूनी है।
🌟 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार-
👉 इनका वर्ण अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
👉 अनुच्छेद 25- अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मनाना उसका आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता।
👉 अनुच्छेद 26- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
👉 अनुच्छेद 27- किसी भी विशेष धर्म के लिए कर देने के लिए सरकार बाध्य ही नहीं कर सकती है।
👉 अनुच्छेद 28- धार्मिक शिक्षा सरकारी वगैर सरकारी संस्थानों में नहीं दी जा सकती है।
🌟 संस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार-
👉 अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों का उपबंध है।
👉 अनुच्छेद 29- अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा लिपि तथा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।
👉 अनुच्छेद 30- अल्पसंख्यक वर्गों को अपना शिक्षा संस्थान स्थापित तथा प्रशासन करने का अधिकार।
🌟 वर्तमान में यह अनुच्छेद हट चुका है यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था जो वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300(1) में है। जो कानूनी अधिकार है।
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