संघीय कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल है!
✴️राष्ट्रपति-
⚫अनुच्छेद 52 के तहत भारत का 1 राष्ट्रपति होगा!
⚫ अनुच्छेद 53 के तहत यह कार्यपालिका की शक्ति इस पर नहीं तो होगी तथा यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा!
⚫ अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है!
⚫ अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है जिसमें यह पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपाती प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होगा!
नोट- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ!
⚫ अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा!
⚫ अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर से पुनः निर्वाचित हो सकता है!
⚫ अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य शर्ते हैं!
⚫ अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख योग्यताओं का वर्णन है!
⚫ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा!
⚫ अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन में हो सकती है!
⚫ अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय हल करेगा
⚫ अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है!
⚫ अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा!
⚫ अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगा!
⚫ अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जायगे!
⚫ अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अंग होगा!
⚫ अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है!
नोट- राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है!
⚫ अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सदनों की बैठक बुलाता है संबोधित करता है और संसद को शुरू कर सकता है और विघटित कर सकता है!
नोट- अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है!
⚫ अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है!
⚫ अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में सबसे युवा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया! यह पॉकेट वीटो का संबंध डाक विभाग से था!
⚫ अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है परंतु यह संयुक्त बैठक धन विधेयक संबंध में नहीं होगी!
⚫ अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है!
⚫ अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति वित्त विधेयक संबंधित शक्ति अभी प्राप्त है!
⚫ अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है!
⚫ अनुच्छेद 143 के तहत न्यायाधीशों से परामर्श का अधिकार भी राष्ट्रपति को है!
⚫ राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं!
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